21.09.2023
डोंगरगांव व खुज्जी क्षेत्र के सभी ट्रांसपोर्टेरो ने भारी जुर्माना व सजा के कारण 18 सितम्बर से ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है 29 अगस्त 2023 को जारी खनिज विभाग के आदेश के अनुसार अब अवैध खनन, परिवहन पर भारी जुर्माना के साथ साथ 5 साल तक की सजा हो सकती है इस कड़े नियम के चलते क्षेत्र के ट्रांसपोर्टेरो मे काम काज बंद कर दिया है |
सरकार का नया नियम ये
शासन के जारी निर्देशानुसार रेत व अन्य खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम के लिए अब कड़े मापदंडो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी कोई भी व्यक्ति, वाहन खनिज का अवैध उत्खनन, भण्डारण या परिवहन करते पाया जायेगा तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी एवं उक्त कार्य करते 2 बार पकडे जाने पर उनके विरुद्ध खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) तहत प्रकरण दर्ज किया जायेगा तथा 2-5 तक करावास या 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा |
ट्रांसपोर्टेरो ने किया काम बंद
ट्रांसपोर्ट यूनियन डोंगरगाव के अध्यक्ष ललित साहू ने बताया की प्रदेश मे नये नियम के चलते सारे ट्रांसपोर्टर अब अवैध उत्खनन पर जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान है एवं गाडी न्यायलय से छुड़वाना पड़ेगा जजिस्से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गयी है अभी क्षेत्र मे 3 दिन से सारे काम बंद होने से सरकारी एवं प्रायवेट सभी काम प्रभावित हो रहे है |
काम बंद होने से हो रही परेशानी
डोंगरगाव एवं खुज्जी क्षेत्र मे लगभग 250-300 ट्रेक्टर, मजदा व ट्रक है प्रति गाडी 6 मजदूर जुड़े है | इसके साथ साथ क्षेत्र मे सप्लाई बंद होने से बल्डिंग मे काम करने वाले मजदूरों पर भी आर्थिक संकट आना पड़ा है |

