छत्तीसगढ़

जिला खनिज न्यास से 39.38 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति, बेमेतरा में बनेगा शासकीय उत्तर बुनियादी सीबीएसई स्कूल भवन कलेक्टर ने जारी किया प्रशासकीय स्वीकृति आदेश, छह माह में पूरा होगा निर्माण कार्य

जिला खनिज न्यास से 39.38 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति, बेमेतरा में बनेगा शासकीय उत्तर बुनियादी सीबीएसई स्कूल भवन

कलेक्टर ने जारी किया प्रशासकीय स्वीकृति आदेश, छह माह में पूरा होगा निर्माण कार्य

बेमेतरा, 9 जुलाई 2026 जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से शासकीय उत्तर बुनियादी सी.बी.एस.ई. स्कूल निर्माण कार्य के लिए 39 लाख 38 हजार 592 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत शासी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप जारी की गई है।

निर्माण कार्य वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत किया गया है तथा इसे शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों सहित आवश्यक शैक्षणिक अधोसंरचना का विकास किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर एवं आधुनिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

कार्य की तकनीकी स्वीकृति 2 जुलाई 2026 को जारी की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य की निर्धारित अवधि 180 दिन रखी गई है। इस कार्य का क्रियान्वयन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बेमेतरा द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। स्वीकृत पूरी राशि जिला खनिज संस्थान न्यास के अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र मद से व्यय की जाएगी।

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में निर्माण एजेंसी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एजेंसी को स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ कर इसकी सूचना जिला खनिज संस्थान न्यास को देना होगा तथा निर्माण कार्य छह माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी, स्वीकृत राशि, कार्य अवधि एवं डीएमएफ के प्रतीक चिन्ह सहित सूचना पटल लगाया जाएगा। साथ ही कार्य के प्रारंभ, प्रगति एवं पूर्णता के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा।

आदेश के अनुसार कार्य केवल स्वीकृत शासकीय भूमि पर ही किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त निर्माण कार्य किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत न हो। कार्य स्वीकृत राशि की सीमा में ही किया जाएगा तथा अतिरिक्त व्यय की स्थिति में संबंधित एजेंसी स्वयं उत्तरदायी होगी। यदि स्वीकृत राशि से कम व्यय होता है तो शेष राशि जिला खनिज संस्थान न्यास, बेमेतरा को वापस करनी होगी।

कार्य एजेंसी को प्रत्येक माह की 2 तारीख तक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन जिला खनिज संस्थान न्यास को उपलब्ध कराना होगा। निर्माण सामग्री की खरीदी में छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा शासन के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी का भुगतान भी कार्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, कार्योत्तर तकनीकी स्वीकृति, डीएमएफ सूचना बोर्ड सहित स्थल के फोटोग्राफ तथा बचत राशि का विवरण जिला खनिज संस्थान न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्य में हुए व्यय का ऑडिट डीएमएफ नियमों के तहत कराया जाएगा, जिसके लिए पृथक लेखा संधारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा कार्य का सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जाएगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डीएमएफ शाखा के अधिकारी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन का उद्देश्य इस निर्माण कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

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मीडिया एमपीसीजी