केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केन्द्रीकृत पोर्टल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के नियम क्रमांक 6 के अनुसार सभी संबंधित संस्थाओ या ईकाइयों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है
पंजीकरण के बाद डाउनलोड किया गया एक्नॉलेजमेंट नगर निगम रायपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है
रायपुर – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 3 (झ) के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडल्यूजी) का मतलब उन संस्थाओं या इकाइयों से है (जैसे कि संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और आवासीय समितियां ), यदि वे निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करते है
(1) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के फ्लोर एरिया वाले भवन, या
(2) 40,000 लीटर प्रतिदिन पानी की खपत, या
(3) 100 कि ग्रा प्रतिदिन ठोस कचरा उत्पादन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 6 के अनुसार सभी संबंधित संस्थाओं या इकाइयों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद डाउनलोड किया गया एक्नॉलेजमेंट नगर निगम रायपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वैकल्पिक रूप से इसे वॉट्सएप नंबर 8319667095 या ई मेल sbmrmc2025@gmail.com पर भेजा जा सकता है।



