सख्ती:छत्तीसगढ़ में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे
छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली समेत छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के लिए पटाखों के उपयोग की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं सीरीज पटाखे व लड़ियों की निर्माण, बिक्री व उपयोग बैन कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसके अनुसार ऐसे शहर जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक है या मध्य श्रेणी का है वहां केवल हरित पटाखे ही बेचे व उपयोग में लाए जा सकेंगे।
ये रहेगा समय
| त्योहार | समय |
| दीपावली | रात 8 से दस बजे तक |
| छठ पूजा | सुबह 6 बजे से 8 बजे तक |
| गुरु पर्व | रात 8 से 10 बजे तक |
| नव वर्ष | रात 11.55 से 12.30 बजे तक |
| क्रिसमस | रात 11.55 से 12.30 बजे तक |

